Thursday, 29 October 2026 | 3:48 PM
उत्तर प्रदेश

फर्रूखाबाद: गैर इरादतन हत्या में 7 साल और आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के क्रम में फतेहगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से डीजे कोर्ट ने अभियुक्त राजीव कुमार को दो अलग-अलग मुकदमों में दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।
Share:
फर्रूखाबाद: गैर इरादतन हत्या में 7 साल और आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा

फर्रूखाबाद (द दस्तक 24): 

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

​कोतवाली फतेहगढ़ से जुड़े दो अलग-अलग मामलों (गैर इरादतन हत्या व आर्म्स एक्ट) में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट द्वारा दिनांक 28.10.2026 को अभियुक्त राजीव कुमार को दोनों मामलों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

​मुकदमों एवं सजा का विवरण:

  1. ​प्रथम मुकदमा (मु०अ०सं० 27/2020):
    • ​धाराएं: 304, 504 भादवि (वाद संख्या 147/2021)
    • ​सजा: 07 वर्ष का सश्रम कारावास।
  1. ​द्वितीय मुकदमा (मु०अ०सं० 188/2020):
    • ​धाराएं: 25/27 आर्म्स एक्ट (वाद संख्या 148/2021)
    • ​सजा: 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹4,000/- जुर्माने से दंडित किया गया।

​दोषी अभियुक्त का विवरण:

  • ​राजीव कुमार (पुत्र अजय कुमार, निवासी महरूपुर सहजू, कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़)

​सराहनीय कार्य करने वाली टीम व अभियोजन पक्ष:

  • ​डीजीसी: श्री सुदेश प्रताप सिंह

  • ​एडीजीसी: श्री पंकज कटियार

  • ​को० मो०: हे०का० सुदेश कुमार (मु०अ०सं० 27/2020 में) / का० जसबीर सिंह (मु०अ०सं० 188/2020 में)

  • ​पैरोकार: का० मनोज कुमार