फर्रूखाबाद (द दस्तक 24):
उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बालिकाओं संबंधी अपराधों में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' व 'मिशन शक्ति 6.0' अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
थाना कंपिल से जुड़े मामले में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 28.10.2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।
मुकदमे एवं सजा का विवरण:
- मुकदमा: मु०अ०सं० 148/2017 (वाद संख्या 65/2018)
- धाराएं: 342, 354, 120बी भादवि व 16/17 व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना कंपिल, जनपद फतेहगढ़
- सजा: प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹6,000-₹6,000/- (छह-छह हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।
दोषी अभियुक्तों का विवरण:
- टिंकू उर्फ जयमंगल राजपूत (पुत्र विमल राजपूत, निवासी सिकन्दरपुर खास, थाना कंपिल, जनपद फतेहगढ़)
- रीना देवी (पत्नी राज यादव, निवासी सिकन्दरपुर खास, थाना कंपिल, जनपद फतेहगढ़)
सराहनीय कार्य करने वाली टीम व अभियोजन पक्ष:
- एडीजीसी: श्री तेज सिंह
- एडीजीसी: श्री विकास कटियार
- को० मो०: म०का० प्राची
- पैरोकार: हे०का० अमन