Sunday, 01 November 2026 | 12:45 AM
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गया: शेरघाटी में बच्चों को दी गई लैंगिक अपराधों की जानकारी

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 गया: शेरघाटी में बच्चों को दी गई लैंगिक अपराधों की जानकारी
 बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को शेरघाटी अनुमंडल के चार विद्यालयों में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया की ओर से आयोजित इस अभियान में बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई।

इस क्रम में रंगलाल +2 उच्च विद्यालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम लवकुश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमल किशोर, पीएम श्री प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में एसीजेएम द्वितीय प्रीति कुमारी, मध्य विद्यालय कठार में न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार तथा मध्य विद्यालय दुल्हिन मंदिर में न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी तुलिका ने कार्यक्रम के शुभारंभ में दीप प्रज्वलित किया।

सभी विद्यालयों में न्यायिक पदाधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालयों के प्राचार्यों ने बुके और अंगवस्त्र देकर अतिथियों का स्वागत किया। छात्र-छात्राओं ने स्वागत गान और विषय आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम में भागीदारी निभाई।

इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं ने बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर समझाया। साथ ही बाल यौन शोषण की पहचान, उससे बचाव, पॉक्सो कानून के प्रावधानों और किसी अप्रिय घटना की स्थिति में शिकायत करने की प्रक्रिया बताई। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी तरह के शोषण को डर या शर्म के कारण छिपाना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में अभिभावकों, शिक्षकों अथवा किसी जिम्मेदार व्यक्ति को तत्काल जानकारी दें और बिना भय के शिकायत करें।
कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता ओम प्रकाश, उषा कुमारी, सुनील कुमार अग्रवाल और नसीम अख्तर सहित विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। पीएलवी दीपक कुमार, सुचित पासवान, अजय कुमार सिंह और शोभा कुमारी सिन्हा ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।