फर्रुखाबाद (द दस्तक 24):
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सफलता मिली है। कोतवाली कायमगंज से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में पुलिस की ठोस विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने कुख्यात अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
अभियुक्त महेश पुत्र नत्थू लाल (निवासी: खेड़ा जलालपुर, थाना उसैत, जनपद बदायूं) के विरुद्ध कोतवाली कायमगंज, जनपद फतेहगढ़ में मु०अ०सं० 324/2004 (वाद संख्या 75/2004) धारा 394/302/307 भादवि के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम द्वारा इस पुराने और गंभीर मामले की निष्पक्ष विवेचना पूरी करते हुए माननीय न्यायालय में पुख्ता आरोप पत्र (चार्जशीट) प्रेषित किया गया था।
कोर्ट का फैसला और सजा:
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर द्वारा किए गए अथक प्रयासों व न्यायालय में मजबूत पैरवी के आधार पर, माननीय न्यायालय एडीजे-03 कोर्ट द्वारा दिनांक 04.11.2026 को अभियुक्त महेश को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास तथा 30,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सराहनीय पैरवी एवं अभियोजन टीम:
इस महत्वपूर्ण मामले में अभियोजन और पुलिस पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करने वाले प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारी निम्नलिखित रहे:
- एडीसीजी: श्री अनुज प्रताप सिंह एवं श्री संजीव कुमार पाल
- कोर्ट मोहर्रिर: हे0का0 हरबेन्द्र सिंह
- पैरोकार: का0 विवेक कुमार
फतेहगढ़ पुलिस की इस उत्कृष्ट और सख्त पैरवी से अपराधियों में हड़कंप मच गया है, और यह फैसला न्याय व्यवस्था में पुलिस की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।