Friday, 06 November 2026 | 10:37 PM
उत्तर प्रदेश

प्रयागराज, दीपावली-2026 के अवसर पर अस्थायी आतिशबाजी (पटाखा) लाइसेंस धारकों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

Share:
प्रयागराज, दीपावली-2026 के अवसर पर अस्थायी आतिशबाजी (पटाखा) लाइसेंस धारकों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।
 प्रयागराज : पुलिस आयुक्त व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में एवं  पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व गंगानगर के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के समस्त थानों द्वारा आज दिनांक-05.11.2026 को दीपावली त्योहार-2026 के अवसर पर दिनांक 06.11.2026 से 09.11.2026 तक (प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक) चिन्हित स्थलों पर प्रदान किये गए अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस धारकों को सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए -
  
दुकान का निर्माण और स्थान
       आतिशबाजी की दुकान केवल निर्धारित स्थल पर ही लगाई जाएगी । दुकान गैर-ज्वलनशील टीनशेड से निर्मित होगी, किसी भी दशा में कपड़ा, कागज, सजावटी सामान, शामियाना, कनात या अन्य ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग वर्जित है। कोई भी दुकान विद्युत लाइन के नीचे या एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं लगाई जाएगी ।  

दूरी और सुरक्षा मानक
          प्रत्येक आतिशबाजी दुकान के मध्य और चारों तरफ कम से कम 03 मीटर की स्पष्ट दूरी तथा किसी भी संरक्षित कार्य से कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए व वाहनों की पार्किंग दुकान से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर होगी ।  

सुरक्षा उपकरण
        प्रत्येक दुकान पर अग्नि सुरक्षा उपकरण जैसे- एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर (05 किग्रा), पानी का ड्रम (200 लीटर), बालू (10 घनफिट), पानी भरी बाल्टी, फस्ट एड बॉक्स और संकटकालीन सेवाओं का टेलीफोन नंबर बोर्ड रखना अनिवार्य है ।  

प्रतिबंध एवं पर्यावरण मानक
• केवल हरित पटाखों की बिक्री ही अनुमन्य है; माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23.10.2018 के दिशा-निर्देशों से अधिक ध्वनि तीव्रता वाले एवं प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है । 
• दुकान पर आतिशबाजी जलाकर उसका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा ।  
• दुकानों में आतिशबाजी के अलावा खिलौने, खाद्य पदार्थ, दीपावली सजावट का सामान, धूपबत्ती, माचिस, अगरबत्ती, तेल लैंप या हैलोजन लाइट जैसी अन्य ज्वलनशील सामग्रियां रखना या प्रयोग करना वर्जित है ।  
• 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या दिव्यांग/अक्षम व्यक्तियों को दुकान पर कार्य हेतु रखना या बिक्री करना वर्जित है ।  

विद्युत व्यवस्था-
             शॉर्ट सर्किट से बचाव हेतु मास्टर स्विच या सर्किट ब्रेकर की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ।  

             आतिशबाजी लाइसेन्स धारक/धारिक द्वारा आतिशबाजी की दुकान पर स्वंय उपस्थित रहकर आतिशबाजी की बिक्री कराया जाएगा । आतिशबाजी लाइसेन्स किसी अन्य व्यक्ति को बिक्री हेतु प्रदान नहीं किया जायेगा ।

नोट-उपर्युक्त निर्धारित शर्तों व प्रतिबंधों का उल्लंघन करने, शांति व्यवस्था या जनहित के विरुद्ध कार्य पाए जाने पर यह अनुमति किसी भी समय निरस्त करते हुए विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी । दीपावली-2026 के अवसर पर अस्थायी आतिशबाजी बिक्री के सभी लाइसेंस धारकों को इन निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य है ।