Tuesday, 15 September 2026 | 6:48 PM
भारत

मैनपुरी: एसपी, सीओ, एसओ, आइओ और एआरटीओ के खिलाफ केस हुआ दर्ज

मैनपुरी: नौ साल पहले बस में टक्कर मारने वाले ट्रक के मालिक का पता न लगाए जाने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश पीएन राय ने तत्कालीन एसपी, सीओ, एसओ, आइओ और एआरटीओ के खिलाफ प्रकीर्ण केस दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने इस घटना में ट्रक और बस के मालिक को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते ह
Share:
Read in your preferred language.

मैनपुरी: नौ साल पहले बस में टक्कर मारने वाले ट्रक के मालिक का पता न लगाए जाने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश पीएन राय ने तत्कालीन एसपी, सीओ, एसओ, आइओ और एआरटीओ के खिलाफ प्रकीर्ण केस दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने इस घटना में ट्रक और बस के मालिक को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए 44.75 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया है।

सात फरवरी 2012 को थाना दन्नाहार के गांव रठेरा के ग्रामीण लगुन लेकर प्राइवेट बस से एटा जा रहे थे। औंछा क्षेत्र में एक ट्रक ने बस में टक्कर मार दी थी। घटना में सीआरपीएफ जवान रविंद्र सिंह सहित 25 लोगों की मौत हो गई थी। सीआरपीएफ जवान रविद्र सिंह की पत्नी शशि यादव निवासी रठेरा ने अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह यादव के माध्यम से ट्रक और बस मालिक के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले की विवेचना एसआइ रामप्रकाश और सुरेंद्र कुमार ने की थी। सुनवाई के दौरान पता चला कि विवेचक द्वारा ट्रक स्वामी का पता नहीं लगाया गया था। पुलिस ने सिर्फ ट्रक चालक के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी थी। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा है कि 25 लोगों की मौत के मामले में विवेचक द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया गया है। जो पुलिस की दूषित कार्य प्रणाली को दर्शा रहा है।