फर्रुखाबाद (द दस्तक 24):
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के अनुपालन में अपराधियों को त्वरित व कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' (Operation Conviction) के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना मऊदरवाजा से जुड़े वर्ष 2016 के एक गंभीर मामले में पुलिस की निष्पक्ष विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी कानूनी पैरवी के चलते अदालत ने अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
अभियुक्त मुरारी शर्मा उर्फ कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र बाबूराम (निवासी: जटवारा जदीद, कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़) के विरुद्ध थाना मऊदरवाजा पर मु०अ०सं० 70/2016 (वाद संख्या 73/2017) धारा 376/506 भादवि व 3(2)V SC/ST Act के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मऊदरवाजा पुलिस टीम द्वारा मामले की त्वरित व निष्पक्ष विवेचना संपादित करते हुए माननीय न्यायालय में पुख्ता आरोप पत्र (चार्जशीट) प्रेषित किया गया था।
कोर्ट का फैसला और सजा:
फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयासों व अदालत में मजबूत पैरवी के आधार पर, माननीय न्यायालय स्पेशल एडीजे-03 / SC/ST कोर्ट द्वारा दिनांक 07.11.2026 को अभियुक्त मुरारी शर्मा को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास तथा 26,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सराहनीय पुलिस व अभियोजन टीम:
इस महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने में निम्नलिखित अधिकारियों व कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा:
- एडीजीसी: श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय एवं श्री अनुज कटियार
- कोर्ट मोहर्रिर: हे०का० प्रमोद कुमार
- पैरोकार: का० गुलाम गौस
फतेहगढ़ पुलिस की इस त्वरित व सख्त कानूनी कार्रवाई से महिला सुरक्षा व सामाजिक न्याय के प्रति आमजन का विश्वास और सुदृढ़ हुआ है।