Sunday, 08 November 2026 | 3:56 PM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद में पटाखा दुकानों पर प्रशासन का शिकंजा! बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी कार्रवाई, क्षमता से अधिक भंडारण पर रोक

दीपावली से पहले फर्रुखाबाद प्रशासन ने पटाखा दुकानों और गोदामों की जांच के निर्देश दिए हैं। बिना लाइसेंस दुकान संचालन, क्षमता से अधिक भंडारण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई होगी।
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फर्रुखाबाद में पटाखा दुकानों पर प्रशासन का शिकंजा! बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी कार्रवाई, क्षमता से अधिक भंडारण पर रोक
फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24) दीपावली त्योहार को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पटाखों की दुकानों और भंडारण स्थलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण फर्रुखाबाद के कार्यालय से 5 नवंबर 2026 को जारी निर्देशों में पटाखा निर्माण इकाइयों, बिक्री की दुकानों तथा भंडारण कक्षों की जांच कर सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरुण कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में उपजिलाधिकारियों (सदर, कायमगंज एवं अमृतपुर) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखों एवं आतिशबाजी की दुकानों का स्थलीय निरीक्षण करें। पत्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), नई दिल्ली एवं भारत सरकार की ओर से 19 मई 2025 को जारी एडवाइजरी का पालन कराने पर विशेष जोर दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कई बार पटाखों की दुकानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए क्षमता से अधिक पटाखों का भंडारण कर लिया जाता है। इससे आग लगने और विस्फोट जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है। ऐसी घटनाओं में जनहानि के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
बिना लाइसेंस दुकान लगाने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि पटाखा एवं आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए जारी लाइसेंस और अनुमति पत्रों की जांच की जाए। बिना लाइसेंस अथवा अनुमति पत्र के दुकान संचालित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
पटाखों की सभी दुकानों पर सुरक्षा संबंधी निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत पालन कराया जाएगा। दुकानों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता भी जांची जाएगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानें केवल निर्धारित एवं चयनित स्थानों पर ही संचालित हों।
अनुमति से अधिक पटाखे बेचने और रखने पर रोक
प्रशासन ने दुकानदारों को जारी अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखों की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भंडारण कक्षों का निरीक्षण कर उनकी क्षमता से अधिक पटाखे रखने पर रोक लगाने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अवैध दुकानों और गोदामों को सील करने के निर्देश
जारी आदेश में अवैध रूप से संचालित पटाखा दुकानों एवं भंडारण कक्षों को सील कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में समन्वय स्थापित कर नियमित निरीक्षण करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।
प्रशासन का उद्देश्य दीपावली के दौरान पटाखों एवं आतिशबाजी के कारण होने वाली संभावित आगजनी, दुर्घटनाओं, जनहानि और आर्थिक नुकसान को रोकना है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं।