Saturday, 19 September 2026 | 12:13 AM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद: कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट के ₹4.76 लाख नकद के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद की कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस ने लूट के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को भारी भरकम रकम के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटे गए 4,76,500 रुपये नकद बरामद किए हैं।
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फर्रुखाबाद: कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट के ₹4.76 लाख नकद के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
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फर्रुखाबाद द दस्तक 24 न्यूज:  उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद की कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस ने लूट के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को भारी भरकम रकम के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटे गए 4,76,500 रुपये नकद बरामद किए हैं।

क्या है पूरा मामला?

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत 19 अगस्त 2026 को वादी नवीन कुमार अग्रवाल (पुत्र राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी वृन्दावन, जिला मथुरा) ने कोतवाली मोहम्मदाबाद में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया था कि मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उनकी फर्म के कर्मचारियों से रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज (मु०अ०सं० 282/2026 धारा 309(4) बीएनएस) कर तफ्तीश शुरू की थी।

पानी की टंकी में छिपाकर रखे थे रुपये

​पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त मोनू (पुत्र स्व० विजयपाल, निवासी ग्राम कलहौर पछाह, थाना घिरोर, जनपद मैनपुरी) ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसके भाई शिवकुमार और कुंवर बहादुर उर्फ सोनू लूट के मामले में पहले ही जेल जा चुके हैं। घटना के बाद उसके भाई ने काले रंग का बैग घर में छिपाकर रखने के लिए दिया था, जिसे उसने छत पर रखी खाली पानी की टंकी में छिपा दिया था।

​अभियुक्त के मुताबिक, जेल में बंद भाइयों की पैरवी और वकील की फीस का इंतजाम करने के लिए वह टंकी से 4,76,500 रुपये निकालकर एक नीले बैग में रखकर फतेहगढ़ वकील से मिलने जा रहा था, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे धर दबोचा।

पुलिस टीम

​अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मुख्य रूप से शामिल रहे:

  1. ​निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह मलिक
  2. कां० मनीष कुमार
  3. ​रि०कां० जुगेन्द्र सिंह

​पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं (309(4)/317(2) बीएनएस) के तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया है।