लखीमपुर खीरी: विधान परिषद निर्वाचन-2026 के मद्देनजर जिले में 23 अक्टूबर को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। इस दिन जनपद में स्थित देशी और विदेशी मदिरा, बीयर तथा भांग की सभी थोक एवं फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही सभी बार अनुज्ञापन भी बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर को जिले में मदिरा की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि बंदी दिवस के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अनुज्ञापियों अथवा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।