Saturday, 26 September 2026 | 11:00 PM
उत्तर प्रदेश

कासगंज: अतिवृष्टि से नुकसान झेल रहे किसानों को राहत, 72 घंटे में फसल क्षति की सूचना देने पर मिलेगा फसल बीमा का लाभ

कासगंज। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने जनपद में लगातार हो रही वर्षा और जलभराव से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। जिला कृषि अधिकारी ने सूचित किया है कि अतिवृष्टि के कारण धान, बाजरा और मक्का जैसी खरीफ फसलों में हुई क्षति का मुआवजा पाने के लिए किसान भाइयों को 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य है।
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कासगंज: अतिवृष्टि से नुकसान झेल रहे किसानों को राहत, 72 घंटे में फसल क्षति की सूचना देने पर मिलेगा फसल बीमा का लाभ
कासगंज: अतिवृष्टि से नुकसान झेल रहे किसानों को राहत, 72 घंटे में फसल क्षति की सूचना देने पर मिलेगा फसल बीमा का लाभ
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कासगंज। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने जनपद में लगातार हो रही वर्षा और जलभराव से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। जिला कृषि अधिकारी ने सूचित किया है कि अतिवृष्टि के कारण धान, बाजरा और मक्का जैसी खरीफ फसलों में हुई क्षति का मुआवजा पाने के लिए किसान भाइयों को 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत बीमित किसानों को सलाह दी गई है कि वे नुकसान की जानकारी तत्काल टोल-फ्री नंबर 14447 पर दर्ज कराएं। इसके अलावा, बीमा कंपनी Universal Sompo General Insurance Company Ltd. या अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर भी सूचना दे सकते हैं।

सूचना देते समय रखें ये आवश्यक दस्तावेज और विवरण:

  1. किसान का नाम व मोबाइल नंबर
  2. आधार कार्ड नंबर व KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) खाता संख्या
  3. फसल बीमा पॉलिसी नंबर
  4. गांव, तहसील व प्रभावित फसल का नाम
  5. प्रभावित क्षेत्रफल एवं फसल क्षति का अनुमानित विवरण

जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी किसान बंधुओं से अपील की है कि वे समय सीमा का ध्यान रखते हुए 72 घंटे के भीतर अपनी प्रविष्टि दर्ज कराएं ताकि समय से मौका-मुआयना (सर्वेक्षण) कर क्षतिपूर्ति/दावा प्रक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सके।