Wednesday, 16 September 2026 | 3:49 AM
उत्तर प्रदेश

फर्रुखाबाद में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 43.30 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क

फर्रुखाबाद में पुलिस-प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप दुबे व उसके परिजनों के नाम दर्ज करीब 43.30 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क की। कार्रवाई जिलाधिकारी के 24 अगस्त 2026 के आदेश के अनुपालन में 15 सितंबर को की गई।
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फर्रुखाबाद में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 43.30 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क
गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति कुर्क
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फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज) 15 सितंबर 2026। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार कोतवाली फर्रुखाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 899/2021, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के आरोपी संदीप दुबे पुत्र नरेश दुबे के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई।


पुलिस प्रेस नोट के अनुसार संदीप दुबे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। अपराध से अर्जित धन से बनाई गई अवैध अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा 24 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया गया था।


इसी आदेश के अनुपालन में 15 सितंबर 2026 को प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रशासक नायब तहसीलदार हरदीपक सिंह तथा थाना मऊदरवाजा के थानाध्यक्ष अजब सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने कार्रवाई करते हुए चिन्हित भूखंडों को कुर्क किया। 


प्रेस नोट में दर्ज विवरण के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में एक 27.87 वर्गमीटर का आवासीय प्लाट, जिसकी वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार कीमत 21,26,481 रुपये, तथा ग्राम अल्लाहनगर उर्फ बढ़पुर में स्थित 131.478 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड, जिसकी कीमत 22,04,097 रुपये आंकी गई है। दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 43,30,578 रुपये बताई गई है। 


कुर्की की कार्रवाई में थाना मऊदरवाजा और थाना कादरीगेट का पुलिस बल मौजूद रहा।