कासगंज। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर 2026, दिन शनिवार को जनपद न्यायालय, कासगंज में किया जाना प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले, उत्तराधिकार के लंबित मामले, दीवानी एवं लघु आपराधिक मामले, भू-राजस्व, स्टॉम्प एवं चकबंदी वाद, राशन कार्ड, वोटर कार्ड एवं श्रमवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, विद्युत एवं टेलीफोन तथा जल से संबंधित मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है।
समस्त वादकारी अपने मामलों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराकर लाभ उठा सकते हैं। सभी वादकारियों से अपील की गई है कि 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं।