Friday, 30 October 2026 | 5:49 PM
उत्तर प्रदेश

प्रयागराज “Operation Conviction’’ के तहत जनपद पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त का दोष सिद्ध

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प्रयागराज “Operation Conviction’’ के तहत जनपद पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त का दोष सिद्ध
प्रयागराज:  Operation Conviction’’ के तहत प्रयागराज पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0सं0-434/2020 धारा-323/504/506/304 भा0द0सं0 के अभियुक्त का दोष सिद्ध का विवरण

               पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction’’ अभियान के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में व पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में जोन-गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस टीम 1. ए0डी0जी0सी0 त्रियुगीनारायण दीक्षित ।
2. प्र0उ0नि0 अरूण कुमार सिंह, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. म0का0 मनीषा पाल, कोर्ट मोहर्रिर । 
4. का0 शशिकान्त, पैरोकार थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक-21.10.2026 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01, प्रयागराज द्वारा थाना सरायममरेज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-434/2020 धारा-323/504/506/304 भा0द0सं0 के अभियुक्त  बचनी उर्फ बच्चन मंगता पुत्र फौजदार मंगता निवासी कटेहरी थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज को धारा-304 भा0द0सं0 के अपराध में 06 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा-323 भा0द0सं0 के अपराध में 01 वर्ष का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा-504 भा0द0सं0 के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा-506 भा0द0सं0 के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  

द दस्तक 24 
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858