Friday, 30 October 2026 | 8:30 PM
उत्तर प्रदेश

कासगंज: ब्याज माफी योजना-2026: व्यापारियों को राहत का मौका, 16 जनवरी तक उठा सकेंगे लाभ

कासगंज में राज्य कर विभाग ने व्यापारियों और अधिवक्ताओं को दी योजना की जानकारी, बकाया मूल कर जमा करने पर ब्याज माफी का प्रावधान
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कासगंज: ब्याज माफी योजना-2026: व्यापारियों को राहत का मौका, 16 जनवरी तक उठा सकेंगे लाभ

कासगंज, 28 अक्टूबर। बकाया कर पर लगने वाले ब्याज से राहत पाने के लिए व्यापारियों के पास मौका है। उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य कर विभाग, कासगंज की ओर से व्यापारियों और अधिवक्ताओं को योजना की जानकारी दी गई। विभाग ने पात्र कारोबारियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

सहायक आयुक्त राज्य कर राम अनुज मौर्य ने बताया कि योजना के अंतर्गत विभिन्न कर अधिनियमों के तहत बकाया मूल कर जमा करने पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ब्याज माफी का लाभ मिल सकता है। योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।

विभाग की ओर से व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं को योजना की जानकारी देकर उन्हें इसके प्रावधानों से अवगत कराया गया, ताकि पात्र व्यापारी समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकें। राज्य कर विभाग ने अपील की है कि संबंधित व्यापारी योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित अवधि के भीतर इसका लाभ उठाएं।